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GST Registration 2025|GST रजिस्ट्रेशन कैसे करें जाने पूरी जानकारी

GST Registration 2025:(GST) एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया है। आज आपको लगभग हर चीज पर जीएसटी देना होता है। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि आपको जीएसटी नंबर मिल सके और आप अपने व्यापार पर जीएसटी लागू कर सकें। इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST REG-01) फॉर्म को कैसे भरा जाता है, इस बारे में आप नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करके 2 से 6 दिनों के अंदर अपने व्यापार के लिए अपना जीएसटी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे

GST Registration 2025: Overviews

आर्टिकल का प्रकारLatest Update
आर्टिकल का नामGST Registration 2025
Mode Online
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GST (Goods and Services Tax) एक अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) है, जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। यह एक एकीकृत कर व्यवस्था है जो वस्त्रों (goods) और सेवाओं (services) पर एक समान कर (tax) लगाने के उद्देश्य से लागू की गई है। GST का मुख्य उद्देश्य भारतीय कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना था, ताकि विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक ही टैक्स में समाहित किया जा सके

GST के मुख्य प्रकार

  • CGST (Central Goods and Services Tax): यह केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है।
  • SGST (State Goods and Services Tax): यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।
  • IGST (Integrated Goods and Services Tax): यह अंतरराज्यीय व्यापार (inter-state trade) पर लगाया जाता है और केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है।
GST रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए जरूरी है

GST रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जरूरी है, जो व्यापार, पेशेवर सेवाएं, या उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ विशेष स्थितियों में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। नीचे कुछ प्रमुख श्रेणियाँ दी गई हैं, जिनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है:

  • यदि किसी व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर (कुल बिक्री) 20 लाख रुपये से अधिक है (विशेष श्रेणियों जैसे कि उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमाचल प्रदेश के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है), तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।
  • सेवा प्रदान करने वाले व्यवसायों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये होती है, जबकि विशेष राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये होती है।
  • यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्त्रों या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपकी बिक्री की सीमा कम हो।
  • यदि आप ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे कि Amazon, Flipkart, आदि पर बिक्री करते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, भले ही आपकी बिक्री सीमा न्यूनतम हो।
  • प्रोफेशनल सर्विसेज (जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि) जिनका वार्षिक टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक हो, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है।
  • कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे रिवर्स चार्ज मेकनिज़म के तहत सेवा या सामान खरीदने पर, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • यदि आप पहले से किसी अन्य टैक्स (जैसे वैट, सर्विस टैक्स आदि) का भुगतान कर रहे हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो सकता है, ताकि आप पुराने टैक्स सिस्टम से जीएसटी में आसानी से ट्रांसफर कर सके
  • यदि आप कुछ विशेष प्रकार की वस्त्रों या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, जैसे बेटिंग, कैसीनो, इत्यादि या कुछ विशेष वस्तुएं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है।
  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्हीं व्यवसायों के लिए अनिवार्य होता है, जिनका कारोबार भारत में वाणिज्यिक रूप से बड़ा होता है और जिनका टर्नओवर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर होता है।
GST रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  •  बैंक स्टेटमेंट
  •  निवास प्रमाण पत्र
  •  निगम प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर 
GST रजिस्ट्रेशन कैसे करे
  • सबसे पहले आपको GST पर जाना होगा और वहां दिए रजिस्टर नाव के विकल्प पर क्लिक करना होगा यह सर्विसेज टैब के अंतर्गत मिलेगा।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प को चुनना है

इसके बाद आपको भाग ए भरना है

  • सबसे पहले आपको स्वयं को करदाता बताना है। 
  • इसके बाद अपना राज्य और जिला का चयन करना है। 
  • इसके बाद अपने व्यवसाय का नाम दर्ज करना है जिसमें बताना है कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं।
  • इसके बाद आपको अपने बिजनेस का पैन कार्ड नंबर देना है।
  • इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना है आपके दिए हुए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिससे वेरीफाई करना है। 
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई देगा जिसको दर्ज कर लेना है यह TRN नंबर है।

अब आपको दूसरे चरण में भाग बी भरना है।

  • इसमें आपको दोबारा जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर जाना है और सर्विस मेनू के अंतर्गत रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • TRN नंबर भरने का ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक करें और TRN नंबर के साथ कैप्चा कोड भरकर दर्ज करें। 
  • इसके बाद आपको ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करना है। 
  • उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा और स्क्रीन पर मांगे गए सभी दस्तावेजों के फोटो को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद बैंक डिटेल जैसे खाता संख्या बैंक का नाम और IFSC Code भरना होगा।
  • इस तरह पूरे फॉर्म को भरने के बाद आप सत्यापन के पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपने आवेदन को सत्यापित करना होगा।
  • इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड दिया जाएगा यह कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षर भी करके सत्यापित कर सकते हैं। 
  • इस तरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ARN नंबर मोबाइल पर भेज दिया जाएगा जिसके जरिए आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्थिति पोर्टल से जांच सकते हैं।
GST पंजीकरण स्थिति की जांच कैसे करें
  • सबसे पहले आपको जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • इसके बाद होम पेज पर सेवाएं का विकल्प होगा उस पर क्लिक करना है और पंजीकरण में जाना है वहां आवेदन स्थिति ट्रैक करें कि विकल्प पर क्लिक करना है
  • इसके बाद अपना ARN नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना है फिर सच के बटन पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर अंतिम स्थिति, सत्यापन स्थिति, और त्रुटि स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। 
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