Daily New Update

बिहार में धान अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सूचना जारी | Bihar Dhan Adhiprapti Online Started Today

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं अन्न भंडारण निगम (SFC) ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस बार कृषि विभाग की नई गाइडलाइंस के तहत, धान खरीद केंद्रों पर पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन को और सरल बनाया गया है।

🌾 बिहार में धान अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सूचना जारी — सभी किसानों के लिए जरूरी अपडेट (2025-26)

आर्टिकल का प्रकारBihar Dhan Adhiprapti Online Started Today
आर्टिकल का नामBihar Dhan Adhiprapti
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
Benefits🌾 बिहार में धान अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सूचना जारी — सभी किसानों के लिए जरूरी अपडेट (2025-26)
DepartmentsDhan Adhiprapti
ऑफिसियल वेब्साइटClick Here

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं अन्न भंडारण निगम (SFC) ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस बार कृषि विभाग की नई गाइडलाइंस के तहत, धान खरीद केंद्रों पर पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन को और सरल बनाया गया है।

यह सूचना रैयती और गैर-रैयती दोनों प्रकार के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार में धान बेचने जा रहे हैं तो नीचे दिए दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से पढ़ें।


🧑‍🌾 रैयती किसानों के लिए – आवश्यक दस्तावेज

जो किसान अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें कृषि विभाग की पोर्टल पर अपनी भूमि से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन अपडेट करना आवश्यक है।

धान क्रय केंद्र पर सत्यापन के समय नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज साथ रखें:

✔ फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट आदि)
✔ भूमि से संबंधित अभिलेख
✔ ड्राइविंग लाइसेंस
✔ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज

📌 नोट: यदि भूमि विवरण पहले से कृषि विभाग पोर्टल पर अपडेट है, तो अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।


👨‍🌾 गैर-रैयती किसानों के लिए – महत्वपूर्ण दस्तावेज

गैर-रैयती किसान यानी जिनके नाम भूमि नहीं है लेकिन बटाई या पट्टे पर खेती करते हैं, उन्हें धान बेचने के लिए विशेष प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नीचे दिए दस्तावेजों से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

✔ System Generated स्वघोषणा पत्र
✔ किसान सलाहकार / कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाण पत्र
✔ मुखिया / वार्ड सदस्य / पंचायत समिति सदस्य / जिला परिषद सदस्य द्वारा सत्यापन पत्र
✔ फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार / मतदाता पहचान पत्र आदि)
✔ ड्राइविंग लाइसेंस
✔ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण

📌 उद्देश्य: असली किसानों को फायदा और बिचौलियों पर पूरी रोक।


🏢 दस्तावेज कहाँ जमा होंगे?

सभी किसानों को धान क्रय केंद्र पर उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
➡ बिना दस्तावेज सत्यापन के धान खरीद नहीं की जाएगी।


📌 इस बार क्या है खास?

सुविधालाभ
ऑनलाइन पंजीकरणसमय की बचत, प्रक्रिया सरल
दस्तावेज सत्यापनबिचौलियों से राहत
किसान को डायरेक्ट भुगतानपारदर्शिता और सुरक्षा
सरकार की ओर से सपोर्टधान मूल्य का समय पर भुगतान

💡 सरकार का उद्देश्य

✔ किसान को उसके फसल की उचित कीमत मिले
✔ कृषि उपज विपणन प्रणाली को डिजिटल और सरल बनाया जाए
✔ फर्जी धान बिक्री पर रोक लगे
✔ बिचौलियों की दखल खत्म हो


📍 किस पोर्टल पर अपडेट करें जानकारी?

➡ कृषि विभाग का पोर्टल
➡ ई-खरीद पोर्टल / धान खरीद केंद्र (Direct Verification)


🧾 यह दस्तावेज रखना न भूलें

🔹 आधार कार्ड
🔹 Bhoomi Details (Raitiy / Non-Raitiy के अनुसार)
🔹 बैंक पासबुक (डीबीटी हेतु)
🔹 मोबाइल नंबर

अधिप्राप्ति के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए पहले से तैयारी रखें।


🔔 किसानों के लिए आवश्यक सलाह

  • धान क्रय केंद्र पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएँ
  • सही वजन और गुणवत्ता के साथ धान प्रस्तुत करें
  • फर्जी दस्तावेज ना दें — कानूनी कार्रवाई हो सकती है
  • स्टॉक की सूचना अधिकारियों को समय से दें

📌 ध्यान दें

➡ धान अधिग्रहण केवल पात्र किसानों से ही होगा
➡ यदि जमीन का मालिकाना हक नहीं है तो वैध सत्यापन पत्र आवश्यक
➡ दस्तावेजों में गलती मिलने पर पंजीकरण रद्द भी हो सकता है


📝 निष्कर्ष

बिहार सरकार ने किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से धान खरीद प्रक्रिया को
✔ सरल
✔ सुरक्षित
✔ पारदर्शी

बनाया है।
इसलिए सभी किसान — रैयती और गैर-रैयती — धान बिक्री से पहले अपने दस्तावेज तैयार रखें और कृषि पोर्टल पर समय रहते अपडेट कर लें।

सरकार की यह पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में बड़ा कदम है।


❓ FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. धान बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है?

✔ हाँ, बिना पंजीकरण धान अधिप्राप्ति नहीं होगी।

Q2. क्या गैर-रैयती किसान धान बेच सकते हैं?

✔ हाँ, परंतु निर्धारित सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

Q3. दस्तावेजों की जांच कौन करेगा?

धान क्रय केंद्र पर नियुक्त अधिकारी।

Q4. क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?

✔ हाँ, पहचान के लिए आधार कार्ड स्वीकार्य है।

Q5. क्या पेमेंट सीधे किसान के खाते में आएगा?

✔ हाँ, DBT माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाएगी।

Bihar Dhan Adhiprapti Online Started Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top