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मौसम से प्रभावित 12 जिलों के किसानों को मिलेगा फसल क्षति का मुआवजा | Fasal Sahayat Yojna New Update

बिहार सरकार ने बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि राज्य के 12 जिलों के किसानों को फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। अक्टूबर माह में अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। कृषि विभाग ने इस नुकसान को गंभीर मानते हुए प्रभावित किसानों से 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है।

मौसम से प्रभावित 12 जिलों के किसानों को मिलेगा फसल क्षति का मुआवजा | ऑनलाइन आवेदन शुरू

आर्टिकल का प्रकारFasal Sahayat Yojna New Update
आर्टिकल का नामFasal Bima
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
Benefitsमौसम से प्रभावित 12 जिलों के किसानों को मिलेगा फसल क्षति का मुआवजा
DepartmentsFasal Sahayata Yojna
ऑफिसियल वेब्साइटClick Here

बिहार सरकार ने बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि राज्य के 12 जिलों के किसानों को फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। अक्टूबर माह में अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। कृषि विभाग ने इस नुकसान को गंभीर मानते हुए प्रभावित किसानों से 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है।


प्रभावित जिलों की सूची

कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिस में यह 12 जिले प्रभावित बताए गए हैं:

  • बेगूसराय
  • पूर्वी चंपारण
  • मुंगेर
  • भागलपुर
  • पटना
  • नालंदा
  • सहरसा
  • मधुबनी
  • सुपौल
  • कटिहार
  • मुजफ्फरपुर
  • सामस्तीपुर

इन जिलों के लगभग 39 प्रखंडों के 397 पंचायत फसल क्षति से प्रभावित हुए हैं।


आवेदन कैसे करें?

प्रभावित किसान अपना आवेदन नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक पर जाकर कर सकते हैं:

👉 https://dbtagriculture.bihar.gov.in

आवेदन के समय किसान को निम्न दस्तावेज़ रखने होंगे:

  • आधार संख्या
  • किसान पंजीकरण नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • भू-अभिलेख या खेती का प्रमाण

मुआवजे की राशि कितनी?

राज्य सरकार की ओर से तय मुआवजा राशि इस प्रकार है:

फसल की स्थितिमुआवजा राशि
आंशिक नुकसान (33%-50%)₹5000 प्रति हेक्टेयर
अधिक नुकसान (50% से अधिक)₹8500 प्रति हेक्टेयर

सभी प्रभावित किसानों को मदद मिलेगी: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार का उद्देश्य एक भी किसान को नुकसान से असुरक्षित नहीं छोड़ना है।
उन्होंने कहा:

“चाहे किसान का नुकसान कम हुआ हो या ज्यादा, सरकार हर पात्र किसान तक मुआवजा पहुंचाएगी।”


किसानों के लिए आवश्यक नियम

  • किसान का नाम राज्य कृषि डेटाबेस में पंजीकृत होना चाहिए
  • मुआवजा केवल वास्तविक खेत मालिक या पट्टेदार किसान को मिलेगा
  • आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार होंगे
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन अमान्य हो जाएगा

आवेदन की अंतिम तिथि

किसानों को ध्यान रखना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि है:

📌 20 दिसंबर 2025

इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


योजना का उद्देश्य

इस मुआवजा योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई
  • कृषि उत्पादन को स्थिर रखना
  • गरीब और छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना
  • आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना


❓ FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्र.1: क्या सभी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं?
➡ नहीं, केवल प्रभावित घोषित 12 जिलों के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।


प्र.2: आवेदन कहाँ होगा?
➡ आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से dbtagriculture.bihar.gov.in पर होगा।


प्र.3: मुआवजा बैंक खाते में कब आएगा?
➡ सत्यापन पूरा होने के बाद राशि PFMS के माध्यम से DBT पर भेजी जाएगी।


प्र.4: क्या किराए पर खेती करने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं?
➡ हाँ, यदि उनके पास भूमि उपयोग प्रमाण/पट्टा दस्तावेज़ है तो आवेदन स्वीकार होगा।


प्र.5: क्या आवेदन शुल्क है?
➡ नहीं, आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।

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